बड़कोट नगर पालिका अध्यक्ष को नैनीताल हाईकोर्ट से मिली जमानत ।
बड़कोट
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी की बड़कोट नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद डोभाल को 15 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है। उनके अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।कोर्ट ने माना कि यह मामला लापरवाह ड्राइविंग या धारा 109 के तहत अपराध हो सकता है, लेकिन यह जांच का विषय है।मामले के अनुसार, नवनिर्वाचित पालिकाध्यक्ष डोभाल और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि विगत दिनों उन्होंने प्रवीण रावत की कार को टक्कर मार दी थी। प्रवीण ने अगले दिन दोनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। शिकायत के आधार पर बड़कोट पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान आरोपी डोभाल ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं ।
