पिटकुल एमडी मामले में अवमानना याचिका दायर
देहरादून।
पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) के प्रबंध निदेशक प्रकाश चंद्र ध्यानी को पद से हटाने संबंधी न्यायालय के आदेश के अनुपालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता दीप्ति पोखरियाल की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि 18 फरवरी को पारित आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया।
गुरुवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में बताया गया कि न्यायालय ने अवमानना याचिका स्वीकार कर ली है। इसमें मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव और पिटकुल एमडी प्रकाश चंद्र ध्यानी को पक्षकार बनाया गया है।
इस दौरान जन प्रहार संगठन की संयोजिका सुजाता पॉल और सह संयोजक पंकज सिंह क्षेत्री ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट द्वारा तकनीकी योग्यता के अभाव में एमडी को हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद उन्हें बचाने के लिए ऊर्जा निगमों में प्रबंध निदेशक पद की पात्रता में संशोधन कर दिया गया। संशोधन के तहत गैर-तकनीकी अधिकारियों को भी एमडी बनने की छूट दी गई है।
उन्होंने कहा कि यह फैसला पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। साथ ही आरोप लगाया कि पात्रता में बदलाव से संबंधित प्रस्ताव अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। संगठन ने मांग की कि एमडी पद की अर्हता को गैर-तकनीकी करने का निर्णय तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
