एजेंसियों से गैस वितरण रोकते हुए उपभोक्ताओं को सुविधापूर्वक घर-घर गैस वितरण किए जाने के निर्देश

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देहरादून 

वर्तमान में मध्य-पूर्व एशिया में जारी संघर्ष के दृष्टिगत प्राकृतिक गैस शिपमेंट में व्यवधान के परिणामस्वरूप प्राकृतिक गैस उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण के संबंध में भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अद्यावधिक) के अंतर्गत “प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियम आदेश, 2026” का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आदेश दिनांक 14 मार्च के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा अपने परिवारजनों / वाहनों के साथ गैस एजेंसी पर गैस हेतु एकत्रित होने के कारण कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने के दृष्टिगत समस्त गैस एजेंसियों द्वारा तत्काल प्रभाव से गैस गोदामों / एजेंसियों से गैस वितरण रोकते हुए उपभोक्ताओं को सुविधापूर्वक घर-घर गैस वितरण किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे।

 

इस संबंध में 15.03.2026 को मै० हीरा गैस सर्विस, नया गांव पेलियो, देहरादून द्वारा होम डिलीवरी न करते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों का वितरण गैस गोदाम में ट्रक के माध्यम से किया जा रहा था, जिस कारण आमजन भ्रमित हुए तथा भीड़-भाड़ बढ़ने से कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति उत्पन्न हो गई।

तत्पश्चात उप जिलाधिकारी, विकासनगर विनोद कुमार, तहसीलदार विकासनगर विवेक राजौरी एवं जिला पूर्ति कार्यालय के पंकज कुमार, पूर्ति निरीक्षक तथा जितेन्द्र दत्त जोशी, पूर्ति निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर जाकर उक्त प्रकरण के संबंध में जांच की गई तथा पाया गया कि उक्त गैस एजेंसी द्वारा गोदाम से उपभोक्ताओं को गैस वितरित की जा रही थी। ऐसी दशा में जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन न किए जाने तथा कानून व्यवस्था की स्थिति स्थापित करने तथा भविष्य में अन्य एजेंसियों द्वारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो और उपभोक्ताओं को सुविधापूर्वक घर-घर गैस वितरण सुनिश्चित किया जा सके, इस हेतु उक्त गैस एजेंसी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अद्यावधिक), आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना पटेलनगर में वाद दर्ज कराया गया है। साथ ही गैस एजेंसी में उपलब्ध समस्त सिलेंडरों को जिला पूर्ति कार्यालय के अधिकारियों एवं संबंधित तेल कंपनी के अधिकारियों के सुपुर्द किया गया है।

 जिलाधिकारी देहरादून द्वारा 14.03. 2026 को पारित आदेशों के अनुपालन में होम डिलीवरी के माध्यम से उपभोक्ताओं को नियमानुसार वितरित कराया जाएगा। इस प्रकार जिला प्रशासन द्वारा जनपद देहरादून अन्तर्गत अन्य समस्त गैस एजेंसियों को सचेत किया गया कि गैस वितरण उपभोक्ताओं को सुविधापूर्वक घर-घर किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा की दशा में उपरोक्त विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।


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