परीक्षा केंद्र के 100 मीटर परिधि में लागू रहेगी धारा 163

खबर शेयर करें

परीक्षा केंद्र के 100 मीटर परिधि में लागू रहेगी धारा 163

 

थराली।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 17 फरवरी से 10 अप्रेल तक आयोजित की जा रही है
परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश निर्गत किए गए हैं परगना मजिस्ट्रेट पंकज भट्ट ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 17 फरवरी से 10 अप्रेल तक संचालित की जा रही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की परीक्षाओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत पदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निषेधज्ञाया रविवार देर साय से समय अभाव के कारण तामिल ना होने के कारण एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है उन्होंने बताया सब डिवीजन थराली के अंतर्गत स्थित परीक्षा केंद्रो के आसपास 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एक स्थान पर कानून व्यवस्था भंग करने एवं परीक्षाओं में बाधा डालने के उद्देश्य से एकत्रित नहीं होंगे साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित है वहीं परीक्षा केंद्र पर शस्त्र आदि लेकर जाना, आतिशबाजी करना किसी प्रकार का साहित्य प्रेस नोट,पंपलेट, पोस्टर, बैनर, नारे लगाना आदि वर्जित है और कहां यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केंद्र पर किसी के प्रति अपमानजनक भाषा या गाली गलौज या भड़काने वाले शब्दों का प्रयोग करता है या नारे लगाता है या जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने या शांति भंग होने की संभावना हो उसके खिलाफ धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी यह आदेश 10 अप्रैल तक लागू रहेगा।


खबर शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *