18 जुलाई एवं 21 नवंबर को आयोजित होंगी विशेष लोक अदालतें

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चमोली

जनपद में 18 जुलाई एवं 21 नवंबर को आयोजित होंगी विशेष लोक अदालतें

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद चमोली में 18 जुलाई 2026 (तृतीय शनिवार) तथा 21 नवंबर 2026 (तृतीय शनिवार) को विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा।

इन विशेष लोक अदालतों का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चमोली द्वारा जनपद के समस्त न्यायालयों में किया जाएगा।

विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर गोपेश्वर के साथ-साथ बाह्य न्यायालय जोशीमठ, कर्णप्रयाग, थराली, पोखरी एवं गैरसैंण में भी किया जाएगा। इन लोक अदालतों में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एन.आई. एक्ट) की धारा-138 से संबंधित वादों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

सिविल जज (सी.डी.) एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चमोली पुनीत कुमार ने बताया कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को सरल, त्वरित एवं कम खर्चीला न्याय उपलब्ध कराना है। लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति के आधार पर विवादों का निस्तारण होने से समय एवं धन दोनों की बचत होती है तथा न्यायालयों में लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण में भी सहायता मिलती है।

उन्होंने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।


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