देहरादून में जिला प्रशासन का सख्त एक्शन, 827 शस्त्र लाइसेंस निरस्त
देहरादून।
जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 827 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। आयुध (संशोधन) नियम-2019 के तहत एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम 02 शस्त्र रखने की सीमा निर्धारित है। सीमा से अधिक शस्त्र रखने वाले 54 लाइसेंसधारकों के लाइसेंस जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।
इसके साथ ही एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर यूआईएन जनरेट न कराने वाले 773 शस्त्र लाइसेंसधारकों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।